21 मई 2025 को Supreme Court ने Ashoka University के Professor Ali Khan Mahmudabad की गिरफ्तारी के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। Justice Surya Kant और Justice N.K. Singh की बेंच ने स्पष्ट किया कि यदि छात्र और प्रोफेसर इस मामले में कोई कदम उठाते हैं, तो कोर्ट आवश्यक आदेश पारित करेगा।
Professor Mahmudabad को 'Operation Sindoor' पर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसे कोर्ट ने 'dog-whistling' करार दिया। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी, लेकिन जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही, कोर्ट ने Haryana DGP को निर्देश दिया कि 24 घंटे के भीतर एक Special Investigation Team (SIT) का गठन किया जाए, जिसमें तीन वरिष्ठ IPS अधिकारी हों, जिनमें से एक महिला अधिकारी अनिवार्य रूप से शामिल हो।
अंतरिम जमानत की शर्तों के तहत, Professor Mahmudabad को सोशल मीडिया पर कोई भी संबंधित पोस्ट या लेख लिखने, या इस विषय पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोक दिया गया है। उन्हें जांच में पूर्ण सहयोग करने और अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया गया है।
'अगर उन्होंने कुछ भी किया, तो हम आदेश पारित करेंगे': Supreme Court की Academicians को चेतावनी
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हिन्दी डिस्कशन फोरम में पोस्टिंग एवं पेमेंट के लिए नियम with effect from 18.12.2024
1. यह कोई paid to post forum नहीं है। हम हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ आयोजन करते हैं और पुरस्कार भी उसी के अंतर्गत दिए जाते हैं। अभी निम्न आयोजन चल रहा है
https://hindidiscussionforum.com/viewto ... t=10#p4972
2. अधिकतम पेमेंट प्रति सदस्य -रुपये 1000 (एक हजार मात्र) पाक्षिक (हर 15 दिन में)।
3. अगर कोई सदस्य एक हजार से ज्यादा रुपये की पोस्टिग करता है, तो बचे हुए रुपये का बैलन्स forward हो जाएगा और उनके account में जुड़ता चला जाएआ।
4. सदस्यों द्वारा करी गई प्रत्येक पोस्टिंग का मौलिक एवं अर्थपूर्ण होना अपेक्षित है।
5. पेमेंट के पहले प्रत्येक सदस्य की postings की random checking होती है। इस दौरान यदि उनकी postings में copy /paste अथवा अनर्थपूर्ण content की मात्रा अधिक/अनुचित पाई जाती है, तो उन्हें एक रुपये प्रति पोस्ट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा।
6. अगर किसी सदस्य की postings में नियमित रूप से copy /paste अथवा अनर्थपूर्ण content की मात्रा अधिक/अनुचित पाई जाती है, तो उसका account deactivate होने की प्रबल संभावना है।
7. किसी भी विवादित स्थिति में हिन्दी डिस्कशन फोरम संयुक्त परिवार के management द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
8. यह फोरम एवं इसमे आयोजित सारी प्रतियोगिताएं हिन्दी प्रेमियों द्वारा, हिन्दी प्रेमियों के लिए, सुभावना लिए, प्रेम से किया गया प्रयास मात्र है। यदि इसे इसी भावना से लिया जाए, तो हमारा विश्वास है की कोई विशेष समस्या नहीं आएगी।
यदि फिर भी .. तो कृपया हमसे संपर्क साधें। आपकी समस्या का उचित निवारण करने का यथासंभव प्रयास करने हेतु हम कटिबद्ध है।
हिन्दी डिस्कशन फोरम में पोस्टिंग एवं पेमेंट के लिए नियम with effect from 18.12.2024
1. यह कोई paid to post forum नहीं है। हम हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ आयोजन करते हैं और पुरस्कार भी उसी के अंतर्गत दिए जाते हैं। अभी निम्न आयोजन चल रहा है
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8. यह फोरम एवं इसमे आयोजित सारी प्रतियोगिताएं हिन्दी प्रेमियों द्वारा, हिन्दी प्रेमियों के लिए, सुभावना लिए, प्रेम से किया गया प्रयास मात्र है। यदि इसे इसी भावना से लिया जाए, तो हमारा विश्वास है की कोई विशेष समस्या नहीं आएगी।
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Re: 'अगर उन्होंने कुछ भी किया, तो हम आदेश पारित करेंगे': Supreme Court की Academicians को चेतावनी
न्यायमूर्ति Surya Kant ने टिप्पणी की कि जब एक प्रोफेसर युद्ध के नागरिकों, सेना के जवानों आदि पर प्रभाव को लेकर राय दे रहे थे, “अब वे राजनीति की ओर मुड़ रहे हैं… युद्ध पर टिप्पणी करने के बाद वे अब राजनीति की ओर आ गए हैं!”
यह बताते हुए कि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, Justice Surya Kant ने सवाल किया कि क्या यह इस मुद्दे पर बोलने का सही समय है। उन्होंने कहा,
“हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन क्या यह इतना सांप्रदायिक बोलने का समय है..? देश ने एक बड़ी चुनौती का सामना किया है। राक्षस आए और हमारे निर्दोष लोगों पर हमला किया। हम सब एकजुट थे। लेकिन ऐसे समय पर सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश क्यों?”
Justice Surya Kant ने आगे कहा,
“हर कोई अधिकारों की बात करता है… जैसे कि देश ने पिछले 75 वर्षों में बस अधिकार ही बांटे हैं।”
जब Kapil Sibal ने प्रोफेसर की टिप्पणियों का बचाव किया और कहा कि “इसे हम कानून में dog whistling कहते हैं,”
तब Justice Surya Kant ने जवाब दिया कि प्रोफेसर Mahmudabad अपनी भावनाएं सरल भाषा में व्यक्त कर सकते थे, जिससे दूसरों को ठेस न पहुंचे।
Tags: Justice Surya Kant, Kapil Sibal, Mahmudabad controversy, dog whistling law, free speech India, communal remarks, Supreme Court India, Indian politics and speech, wartime opinion controversy, Hindi legal news, HindiForum
यह बताते हुए कि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, Justice Surya Kant ने सवाल किया कि क्या यह इस मुद्दे पर बोलने का सही समय है। उन्होंने कहा,
“हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन क्या यह इतना सांप्रदायिक बोलने का समय है..? देश ने एक बड़ी चुनौती का सामना किया है। राक्षस आए और हमारे निर्दोष लोगों पर हमला किया। हम सब एकजुट थे। लेकिन ऐसे समय पर सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश क्यों?”
Justice Surya Kant ने आगे कहा,
“हर कोई अधिकारों की बात करता है… जैसे कि देश ने पिछले 75 वर्षों में बस अधिकार ही बांटे हैं।”
जब Kapil Sibal ने प्रोफेसर की टिप्पणियों का बचाव किया और कहा कि “इसे हम कानून में dog whistling कहते हैं,”
तब Justice Surya Kant ने जवाब दिया कि प्रोफेसर Mahmudabad अपनी भावनाएं सरल भाषा में व्यक्त कर सकते थे, जिससे दूसरों को ठेस न पहुंचे।
Tags: Justice Surya Kant, Kapil Sibal, Mahmudabad controversy, dog whistling law, free speech India, communal remarks, Supreme Court India, Indian politics and speech, wartime opinion controversy, Hindi legal news, HindiForum
Re: 'अगर उन्होंने कुछ भी किया, तो हम आदेश पारित करेंगे': Supreme Court की Academicians को चेतावनी
LinkBlogs wrote: Thu May 22, 2025 9:18 am
Justice Surya Kant ने आगे कहा,
“हर कोई अधिकारों की बात करता है… जैसे कि देश ने पिछले 75 वर्षों में बस अधिकार ही बांटे हैं।”
Tags: Justice Surya Kant, Kapil Sibal, Mahmudabad controversy, dog whistling law, free speech India, communal remarks, Supreme Court India, Indian politics and speech, wartime opinion controversy, Hindi legal news, HindiForum
बहुत ही बढ़िया कहा सर आपने। Supreme Court का फैसला बहुत सही और समझदारी वाला है। Professor Mahmudabad को जमानत देकर उनकी बात कहने की आज़ादी का सम्मान किया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ बातें न करने की शर्त भी रखी गई है। इससे साफ होता है कि कोर्ट इस मामले को गंभीरता से देख रहा है। SIT बनाने का आदेश इस बात की गारंटी है कि जांच सही और ईमानदारी से होगी।