राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में महत्वपूर्ण पदों की सूची

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Forum rules
हिन्दी डिस्कशन फोरम में पोस्टिंग एवं पेमेंट के लिए नियम with effect from 18.12.2024

1. यह कोई paid to post forum नहीं है। हम हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ आयोजन करते हैं और पुरस्कार भी उसी के अंतर्गत दिए जाते हैं। अभी निम्न आयोजन चल रहा है
https://hindidiscussionforum.com/viewto ... t=10#p4972

2. अधिकतम पेमेंट प्रति सदस्य -रुपये 1000 (एक हजार मात्र) पाक्षिक (हर 15 दिन में)।

3. अगर कोई सदस्य एक हजार से ज्यादा रुपये की पोस्टिग करता है, तो बचे हुए रुपये का बैलन्स forward हो जाएगा और उनके account में जुड़ता चला जाएआ।

4. सदस्यों द्वारा करी गई प्रत्येक पोस्टिंग का मौलिक एवं अर्थपूर्ण होना अपेक्षित है।

5. पेमेंट के पहले प्रत्येक सदस्य की postings की random checking होती है। इस दौरान यदि उनकी postings में copy /paste अथवा अनर्थपूर्ण content की मात्रा अधिक/अनुचित पाई जाती है, तो उन्हें एक रुपये प्रति पोस्ट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा।

6. अगर किसी सदस्य की postings में नियमित रूप से copy /paste अथवा अनर्थपूर्ण content की मात्रा अधिक/अनुचित पाई जाती है, तो उसका account deactivate होने की प्रबल संभावना है।

7. किसी भी विवादित स्थिति में हिन्दी डिस्कशन फोरम संयुक्त परिवार के management द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

8. यह फोरम एवं इसमे आयोजित सारी प्रतियोगिताएं हिन्दी प्रेमियों द्वारा, हिन्दी प्रेमियों के लिए, सुभावना लिए, प्रेम से किया गया प्रयास मात्र है। यदि इसे इसी भावना से लिया जाए, तो हमारा विश्वास है की कोई विशेष समस्या नहीं आएगी।

यदि फिर भी .. तो कृपया हमसे संपर्क साधें। आपकी समस्या का उचित निवारण करने का यथासंभव प्रयास करने हेतु हम कटिबद्ध है।
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Realrider
या खुदा ! एक हज R !!! पोस्टर महा लपक के वाले !!!
Posts: 1962
Joined: Tue Jul 16, 2024 8:47 pm

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में महत्वपूर्ण पदों की सूची

Post by Realrider »

1. अधिनियम के अनुसार "माल" का अर्थ है उपभोक्ता द्वारा खुदरा या थोक विक्रेताओं से खुदरा या थोक में खरीदी गई कोई भी वस्तु। वे या तो उत्पादित या निर्मित हो सकते हैं।
2. अधिनियम के अनुसार "सेवाओं" का अर्थ है वे जो "परिवहन, टेलीफोन, बिजली, आवास, बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा उपचार आदि" के रूप में हैं।
3. अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता का अर्थ है "कोई भी व्यक्ति जो किसी वस्तु को खरीदता है या किराए पर लेता है या किसी सेवा का लाभ उठाता है, जिसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है या वादा किया गया है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से वादा किया गया है या आस्थगित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत"।
4. व्यक्ति में ऑनलाइन सिस्टम या सीधे या ऑफलाइन, टेलीशॉपिंग के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सामान खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसमें प्रत्यक्ष बिक्री या मल्टी-लेवल मार्केटिंग शामिल है।
5. उपभोक्ता में पुनर्विक्रय या किसी अन्य वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सामान या सेवाओं को खरीदने या प्राप्त करने वाला व्यक्ति शामिल नहीं है।
6. कमीशन के उद्देश्य के लिए शर्तों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम'2019 में संदर्भित किया गया है।

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johny888
या खुदा ! एक हज R !!! पोस्टर महा लपक के वाले !!!
Posts: 1405
Joined: Sun Oct 13, 2024 12:32 am

Re: राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में महत्वपूर्ण पदों की सूची

Post by johny888 »

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अहम पदों में अध्यक्ष, सदस्य और सचिव होते हैं। अध्यक्ष आयोग के कामकाज की देखरेख करते हैं, सदस्य अलग-अलग विषयों में उपभोक्ता विवाद सुलझाने में मदद करते हैं, और सचिव प्रशासनिक कामकाज संभालते हैं।
Stayalive
मेरकू लगी साढ़े साती, पोस्टिंग बिना नींद नहीं आती!
Posts: 790
Joined: Mon Jul 15, 2024 12:14 pm

Re: राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में महत्वपूर्ण पदों की सूची

Post by Stayalive »

National Consumer Disputes Redressal Commission ka udheshya, jaise ki respective state commissions aur district forum ka bhi, consumer complaints ya disputes ka tezi se, sasti aur sankshipt resolution dena hai. Is commission mein kam se kam chaar ya phir usse zyada members ho sakte hain, jo Central Government ke saath salah-mashwara karke niyamit kiye jaate hain.
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