इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स
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हां ❤
नहीं
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अगर आपको 30 से 45 दिन के भीतर रिफंड नहीं मिला तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए . यह करदाता की ओर से किसी गलती की वजह से या टैक्स विभाग की ओर से समस्या के कारण हो भी सकता है, जिसके बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप कार्रवाई करेंगे. इसके अलावा आप रिफंड री-इश्यू का अनुरोध भी कर सकते हैं.johny888 wrote: Sat Nov 23, 2024 11:36 am आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है। वैसे तो हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जा कर भी हमारा रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते है पर उससे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को ई-वेरिफाई किया है या नहीं क्यूंकि इसके बगैर रिफंड प्रक्रिया शुरू नहीं होती।
कभी-कभी हम आरटीआई लेट भर पाते हैं जिसकी वजह से हमें रिटर्न मिलने में मुश्किल आती है और कई बार हमारा आधार लिंक नहीं होता यह भी कारण होता है जिसकी वजह से हमें रिटर्न में दिक्कतें आती हैं और हमारा जो वह 5 लाख से कम होता है खर्च तब भी आरटी return नहीं मिल पाता आईटीआर को देर से दाखिल करने का एक बड़ा नतीजा यह है कि आपको जुर्माना देना होगा । धारा 234F के तहत, यदि आप नियत तिथि के भीतर अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो 5,000 रुपये का विलंब शुल्क लागू होगा। हालाँकि, यदि आपकी वार्षिक आय 5 लाख से कम है, तो विलंब शुल्क 1,000 रुपये तक सीमित होगा।johny888 wrote: Sat Nov 23, 2024 11:36 am आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है। वैसे तो हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जा कर भी हमारा रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते है पर उससे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को ई-वेरिफाई किया है या नहीं क्यूंकि इसके बगैर रिफंड प्रक्रिया शुरू नहीं होती।