भारत में उपभोक्ता न्यायालय में मामला दायर करने की लागत शिकायत की राशि के आधार पर अलग-अलग होती है। निम्नलिखित तालिका में शिकायत की राशि के अनुसार शुल्क विवरण दिया गया है:
1. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (District Consumer Disputes Redressal Commission):
- ₹5 लाख तक की शिकायत राशि: ₹200
- ₹5 लाख से ₹10 लाख तक की शिकायत राशि: ₹400
- ₹10 लाख से ₹20 लाख तक की शिकायत राशि: ₹500
2. राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (State Consumer Disputes Redressal Commission):
- ₹20 लाख से ₹50 लाख तक की शिकायत राशि: ₹2000
- ₹50 लाख से ₹1 करोड़ तक की शिकायत राशि: ₹4000
3. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission):
- ₹1 करोड़ से अधिक की शिकायत राशि: ₹5000
ये शुल्क परिवर्तनशील हो सकते हैं, और विशेष मामलों में अतिरिक्त शुल्क भी लागू हो सकते हैं। मामले दायर करते समय नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित आयोग की वेबसाइट या कार्यालय से संपर्क करना उचित होगा।