आरक्षण मामले पर बिहार सरकार को फिलहाल राहत नहीं, पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट इनकार

भारत से संबंधित खबरें यहां पोस्ट करें। डिस्कशन में मर्यादित भाषा अपेक्षित है।
Post Reply
Realrider
या खुदा ! एक हज R !!! पोस्टर महा लपक के वाले !!!
Posts: 1648
Joined: Tue Jul 16, 2024 8:47 pm

आरक्षण मामले पर बिहार सरकार को फिलहाल राहत नहीं, पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट इनकार

Post by Realrider »

Bihar Reservation News: आरक्षण मामले पर बिहार सरकार को फिलहाल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने हाल ही में वंचितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के लिए आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65% करने के कानून को रद्द कर दिया था. इसके बाद बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.



सितंबर में होगी सुनवाई
हालांकि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की ओर से दायर 10 याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई. शीर्ष अदालत, जिसने याचिकाओं पर नोटिस भी जारी नहीं किया, ने अपील की इजाजत दे दी और कहा कि याचिकाओं पर सितंबर में सुनवाई की जाएगी. राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने पीठ से उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया.

राज्य सरकार ने दी यह दलील
अधिवक्ता श्याम दीवान ने छत्तीसगढ़ के ऐसे ही एक मामले का जिक्र किया और कहा कि शीर्ष अदालत ने उस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी. इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘हम मामले को सूचीबद्ध करेंगे, लेकिन हम (उच्च न्यायालय के फैसले पर) कोई रोक नहीं लगाएंगे.’ पटना हाईकोर्ट ने 20 जून के अपने फैसले में कहा था कि पिछले साल नवंबर में बिहार की द्विसदनीय विधायिका द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए गए संशोधन संविधान में प्रदत्त ‘अधिकार से परे’, ‘कानून की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण’ और ‘समानता के अधिकार का उल्लंघन’ हैं.
Source: https://www.india.com/hindi-news/bihar/ ... r-7122200/
Post Reply

Return to “राष्ट्रीय खबरें”