अगर आपको लगता है कि आपके उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो भारत में शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:
1. बिक्रीकर्ता से संपर्क करें: सबसे पहले, समस्या को हल करने के लिए विक्रेता या सेवा प्रदाता से सीधे संपर्क करें।
2. कंज्यूमर हेल्पलाइन: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) 1800-11-4000 या 14404 पर कॉल करें या व्हाट्सएप नंबर 8130009809 पर संदेश भेजें।
3. ऑनलाइन शिकायत: उपभोक्ता शिकायत को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज करें।
4. ईमेल: आप अपनी शिकायत को [email protected] पर ईमेल कर सकते हैं।
5. कंज्यूमर कोर्ट: यदि आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो आप जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य आयोग, या राष्ट्रीय आयोग में उपभोक्ता न्यायालय में मामला दर्ज कर सकते हैं।