पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशाखाना के नए भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की रिमांड और 11 दिनों के लिए बढ़ा दी है. पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार’ में छपी एक खबर में कहा गया कि अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा की अध्यक्षता में रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में स्थापित अस्थायी अदालत कक्ष में गुरूवार को मामले की सुनवाई की गई.
11 दिन के लिए बढ़ाई गई हिरासत…
न्यायाधीश राणा ने तोशाखाना के नये भ्रष्टाचार मामले में खान और बीबी की 10 दिन की रिमांड समाप्त होने के बाद इसे 11 और दिनों के लिए बढ़ा दिया. आपको बता दें कि इमरान खान (71) कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद पिछले एक साल से अधिक समय से अदियाला जेल में बंद हैं. पूर्व-प्रधानमंत्री के साथ उनकी पत्नी 49 वर्षीय बीबी भी उनके साथ जेल में बंद हैं.
मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त के बाद
राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने अदालत को बताया कि खान ने पिछले 10 दिनों की रिमांड के दौरान केवल दो बार जांच टीम के साथ सहयोग किया था. भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था ने अदालत से मामले की जांच के लिए अतिरिक्त 14 दिन की रिमांड सौंपने का अनुरोध किया था. खबर में बताया गया कि अदालत ने दलीलें सुनने के बाद खान की प्रत्यक्ष रिमांड 11 दिन के लिए बढ़ाई और मामले की सुनवाई 19 अगस्त तक स्थगित कर दी.
पूर्व PM और बुशरा बीबी पर क्या है आरोप?
बता दें कि इमरान खान और बुशरा बीबी पहले ही तोशाखाना के नये भ्रष्टाचार मामले के संबंध में 24 दिन की रिमांड अवधि को पूरा कर चुके हैं. एनएबी ने इस मामले में खाना और बीबी पर तोशाखाना से आभूषण सेट खरीदने और कानून का उल्लंघन कर उसे बेचने का आरोप लगाया. एनएबी ने उनके खिलाफ ताजा तोशाखाना मामला तब दर्ज किया, जब पिछले महीने जिला एवं सत्र न्यायालय ने गैर-इस्लामिक विवाह मामले में उनकी दोषसिद्धि को खारिज कर दिया था. अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि दोनों को तत्काल रिहा कर दिया जाना चाहिए, जब तक कि वे अन्य मामलों में वांछित न हों.