Source: https://www.indiatv.in/world/asia/pakis ... 13-1067373लाहौर: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कुरान के पन्ने जलाने के आरोप में दो मुस्लिम महिलाओं पर ईशनिंदा का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर कसूर जिले के राय कलां गांव में एक स्थानीय इमाम काशिफ अली की शिकायत पर एक निजी स्कूल की प्राचार्य शहनाज खान और उनकी खानसामा शाजिया करामात पर पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
परिवार को छोड़ना पड़ा गांव
पुलिस अधिकारी खालिद सलीम ने ‘पीटीआई’ को बताया कि काशिफ अली द्वारा अपनी मस्जिद से यह घोषणा किए जाने के बाद, कि उन्होंने (महिलाओं ने) शनिवार को कुरान के पन्ने जला दिए हैं, दोनों महिलाएं और उनके परिवार गांव छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पहुंच गया था। उन्होंने बताया कि हमलावर भीड़ के घर और स्कूल तक पहुंचने से पहले ही शहनाज खान छिप गई थी।
ईसाई बहनों पर भी लगा आरोप
इससे पहले पिछले सप्ताह पंजाब पुलिस ने कहा था कि उन्होंने दो युवा ईसाई बहनों के खिलाफ ईशनिंदा के आरोप में मामला दर्ज किया है। समिया मसीह और सोनिया मसीह, दोनों की उम्र 20 वर्ष के आसपास है, ने सात अगस्त को यहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर टोबा टेक सिंह जिले के गोजरा में अपने घर के बाहर कुरान के पन्नों से भरा एक बोरा कथित तौर पर फेंक दिया था। इस बीच, ‘अल्पसंख्यक गठबंधन पाकिस्तान’ के अध्यक्ष एडवोकेट अकमल भट्टी ने कहा कि ईसाई बहनों के खिलाफ, अनादर के आरोप झूठे हैं। (भाषा)
पाकिस्तान में मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुआ ईशनिंदा का केस, जानिए क्या है आरोप
पाकिस्तान में मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुआ ईशनिंदा का केस, जानिए क्या है आरोप
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Re: पाकिस्तान में मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुआ ईशनिंदा का केस, जानिए क्या है आरोप
पाकिस्तान धर्म को लेकर काफी कट्टर माना जाता है | और इस देश में स्वाभाविक है कि धर्म विरोधी लोगो पर कार्यवाही होती है |
ईशनिन्दा (अंग्रेज़ी- blasphemy) ईश्वर की श्रद्धा, धार्मिक या पवित्र लोगों से सम्बन्द्ध चीज़ें या धार्मिक रूप से अनुल्लंघनीय कार्य का अपमान या अवमानना को कहते हैं। विभिन्न देशों में ईशनिन्दा से सम्बन्धित क़ानून भी बने हुए हैं जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी पूजा करने की चीज़ या जगह को नुक़सान या फिर धार्मिक सभा में व्यवधान डालता या कोई किसी की धार्मिक भावनाओं का अपमान बोलकर या लिखकर या कुछ दृश्यों से करता है तो वो भी ग़ैरक़ानूनी माना जाता है और इसके लिए निश्चित सज़ाओं का प्रावधान होता है
ईशनिन्दा (अंग्रेज़ी- blasphemy) ईश्वर की श्रद्धा, धार्मिक या पवित्र लोगों से सम्बन्द्ध चीज़ें या धार्मिक रूप से अनुल्लंघनीय कार्य का अपमान या अवमानना को कहते हैं। विभिन्न देशों में ईशनिन्दा से सम्बन्धित क़ानून भी बने हुए हैं जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी पूजा करने की चीज़ या जगह को नुक़सान या फिर धार्मिक सभा में व्यवधान डालता या कोई किसी की धार्मिक भावनाओं का अपमान बोलकर या लिखकर या कुछ दृश्यों से करता है तो वो भी ग़ैरक़ानूनी माना जाता है और इसके लिए निश्चित सज़ाओं का प्रावधान होता है
Re: पाकिस्तान में मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुआ ईशनिंदा का केस, जानिए क्या है आरोप
पाकिस्तान में मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ ईशनिंदा (Blasphemy) का मामला एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा बन गया है, क्योंकि यह कानून पाकिस्तान में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के खिलाफ सख्त सजा की मांग करता है। ईशनिंदा कानून के तहत किसी व्यक्ति द्वारा इस्लाम, अल्लाह, पैगंबर मुहम्मद (सल्ल.) या पवित्र किताब कुरान का अपमान करने के आरोप में सजा का प्रावधान है। और तो और इसमें मौत तक की सजा भी हो सकती है।