अधिनियम के तहत जनता की ओर से शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती, जिसमें अज्ञात उपभोक्ता शामिल हैं।
आम जनता की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत की अनुमति नहीं है - कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाम वाई.आर. ग्रोवर 1994 (1) सीपीजे 199 एनसी।
एक अपंजीकृत एसोसिएशन अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज नहीं कर सकता।
सीमा अवधि समाप्त होने के बाद शिकायत की अनुमति नहीं है। कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तिथि से दो वर्ष बीत जाने के बाद शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती, जब तक कि
फोरम निर्धारित समय के भीतर शिकायत दर्ज न करने के कारण की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट न हो जाए।