'अगर उन्होंने कुछ भी किया, तो हम आदेश पारित करेंगे': Supreme Court की Academicians को चेतावनी
Posted: Wed May 21, 2025 5:02 pm
21 मई 2025 को Supreme Court ने Ashoka University के Professor Ali Khan Mahmudabad की गिरफ्तारी के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। Justice Surya Kant और Justice N.K. Singh की बेंच ने स्पष्ट किया कि यदि छात्र और प्रोफेसर इस मामले में कोई कदम उठाते हैं, तो कोर्ट आवश्यक आदेश पारित करेगा।
Professor Mahmudabad को 'Operation Sindoor' पर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसे कोर्ट ने 'dog-whistling' करार दिया। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी, लेकिन जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही, कोर्ट ने Haryana DGP को निर्देश दिया कि 24 घंटे के भीतर एक Special Investigation Team (SIT) का गठन किया जाए, जिसमें तीन वरिष्ठ IPS अधिकारी हों, जिनमें से एक महिला अधिकारी अनिवार्य रूप से शामिल हो।
अंतरिम जमानत की शर्तों के तहत, Professor Mahmudabad को सोशल मीडिया पर कोई भी संबंधित पोस्ट या लेख लिखने, या इस विषय पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोक दिया गया है। उन्हें जांच में पूर्ण सहयोग करने और अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया गया है।
Professor Mahmudabad को 'Operation Sindoor' पर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसे कोर्ट ने 'dog-whistling' करार दिया। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी, लेकिन जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही, कोर्ट ने Haryana DGP को निर्देश दिया कि 24 घंटे के भीतर एक Special Investigation Team (SIT) का गठन किया जाए, जिसमें तीन वरिष्ठ IPS अधिकारी हों, जिनमें से एक महिला अधिकारी अनिवार्य रूप से शामिल हो।
अंतरिम जमानत की शर्तों के तहत, Professor Mahmudabad को सोशल मीडिया पर कोई भी संबंधित पोस्ट या लेख लिखने, या इस विषय पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोक दिया गया है। उन्हें जांच में पूर्ण सहयोग करने और अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया गया है।