How to file a complaint if you feel your rights have been violated?
Posted: Wed Jul 17, 2024 6:59 pm
अगर आपको लगता है कि आपके उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो भारत में शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:
1. बिक्रीकर्ता से संपर्क करें: सबसे पहले, समस्या को हल करने के लिए विक्रेता या सेवा प्रदाता से सीधे संपर्क करें।
2. कंज्यूमर हेल्पलाइन: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) 1800-11-4000 या 14404 पर कॉल करें या व्हाट्सएप नंबर 8130009809 पर संदेश भेजें।
3. ऑनलाइन शिकायत: उपभोक्ता शिकायत को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज करें।
4. ईमेल: आप अपनी शिकायत को [email protected] पर ईमेल कर सकते हैं।
5. कंज्यूमर कोर्ट: यदि आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो आप जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य आयोग, या राष्ट्रीय आयोग में उपभोक्ता न्यायालय में मामला दर्ज कर सकते हैं।
1. बिक्रीकर्ता से संपर्क करें: सबसे पहले, समस्या को हल करने के लिए विक्रेता या सेवा प्रदाता से सीधे संपर्क करें।
2. कंज्यूमर हेल्पलाइन: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) 1800-11-4000 या 14404 पर कॉल करें या व्हाट्सएप नंबर 8130009809 पर संदेश भेजें।
3. ऑनलाइन शिकायत: उपभोक्ता शिकायत को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज करें।
4. ईमेल: आप अपनी शिकायत को [email protected] पर ईमेल कर सकते हैं।
5. कंज्यूमर कोर्ट: यदि आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो आप जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य आयोग, या राष्ट्रीय आयोग में उपभोक्ता न्यायालय में मामला दर्ज कर सकते हैं।